सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क नहीं लगाने पर व्यवसायिक संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही करें – कलेक्टर श्री लवानिया –
( भोपाल )
सोशल डिस्टेंस और मॉस्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम, नगर निगम, पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं उसी क्रम में कलेक्टर ने आदेश में नियम नहीं मानने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध अर्थदंड लगाने के भी निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले व्यवसायिक संस्थानों के विरूद्ध अर्थ दंड अधिरोपित करने के निर्देश दिये है। कोविड-19 में जारी एसओपी का सभी को पालन करना अनिवार्य है, पालन नहीं करनें पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करनें के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि ऐसी सभी संस्थानों जहाँ पर 5 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं का निरीक्षण किया जाए। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों का लगातार, विशेषत: शाम और रात्रि के समय निरीक्षण किया जाए और आदेश का पालन नहीं करनें वालों के विरूद्ध सख्ती से चालानी कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी लोगों को मॉस्क लगाने की समझाईश दी है साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि कोविड-19 में जारी गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों पर अर्थ दण्ड भी अधिरोपित किया जाए। उन्होंने व्यवसायिक संस्थानों पर विशेष निगाह रखने और औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोई संस्थान बिना मॉस्क के अपने यहाँ किसी को भी प्रवेश नहीं दे। संस्थानों में काम करनें वाले सभी कर्मचारी मॉस्क लगायें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कंटेनमेंट जोन से कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आये।
