आदतन अपराधी ऐजू उर्फ ऐजाज एक वर्ष के लिए जिला बदर –
( गुना )
जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा पारित आदेश द्वारा जिले के आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इस आशय के पारित आदेशानुसार जीनघर थाना कोतवाली गुना के ऐजू उर्फ ऐजाज पिता नन्ने खां को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने यह कार्रवाई म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है। आदतन अपराधी ऐजू उर्फ ऐजाज खां के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
