ब्रेकिंग न्यूज़ : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी धारा 188 की कार्यवाही
( नरसिंहपुर )
जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सोशल मीडिया ट्वीटर/ फेसबुक/ वाट्सएप आदि पर किसी भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो/ चित्र मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या उनकी फॉरवर्डिंग करने या इन पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 3 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में आया है कि जिले में साम्प्रदायिकता की दृष्टि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर वाट्स- एप, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा सामाजिक ताने- बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए तरह- तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्र एवं वीडियो आदि मैसेज द्वारा प्रसारित करके समुदाय के विरूद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण किया जाता है। इससे जिले में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती हैं। इनसे जनसामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल के खतरे को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

