शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में दुकाने खोलने के संबंध में निर्देश

म.प्र.शासन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानो के खुलने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है। जिसके अन्तर्गत कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने बताया कि भिण्ड जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सभी दुकाने खोलने की अनुमति रहेगी। परन्तु जहां एक साथ काफी सारी दुकाने एक लाईन में होंगी, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में राशन, सब्जी एवं फल की दुकाने प्रातः10 बजे से सायं 6 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण पालन करते हुए खोली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि सभी मेडीकल स्टोर खोले जा सकेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मोहल्लो, कॉलौनियों में जहां केवल एक राशन, सब्जी एवं फल की दुकान है वे दुकाने सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण पालन करते हुए खोली जा सकेगी। इसके अलावा आम बाजार पूर्वतः बंद रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पूर्व से बनाई गई व्यवस्था अनुसार राशन, सब्जी, फल, दूध की होम डिलेवरी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बाजार, बाजार परिसर एवं शॉपिंग मॉल में दुकानों की खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में होटल, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सेलून एवं बार शराब की दुकान आदि प्रतिबंधित श्रेणी में है जो पूर्वानुसार बंद रहेगी।

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