भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों पर होगी कठोर कार्यवाही-कलेक्टर

पन्ना :

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक जानकारी का प्रचार-प्रचार इलेक्ट्रानिक, मुद्रित अथवा स्वतः के द्वारा फैलाई जाती है उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से घबराए नही। इस तरह की जानकारियों को आगे अन्य लोगों तक न पहुंचाएं। जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। इसी प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, बेव मीडिया, ट्यूटर, इन्ट्राग्राम आदि के संचालकों एवं ग्रुप संचालकों से अपेक्षा की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह का प्रचार-प्रसार न करें। यदि उनके पास इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे आगे न बढाते हुए जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति स्थापित रहने के साथ संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

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