कूप खुदाई कार्य पोकलेन मशीन से किये जाने, फर्जी मस्टर रोल जनरेट करने का दोषी पाए जाने पर मेहर सचिव निलंबित –

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( सागर )

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री इच्छित गढ़पाले द्वारा 24 मई को रात्रि 10.30 बजे दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में उक्त दिनांक रात्रि 12.20 बजे श्री उदय गौतम परियोजना अधिकारी एवं श्री जय गुप्ता तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ग्राम मेहर जनपद पंचायत राहतगढ़ का संयुक्त भ्रमण किया गया। साथ में बांद्री थाना से एएसआई श्री सत्येन्द्र सिंह एवं आरक्षक श्री दीपक सोनी भी साथ में उपस्थित थे। रात्रि 12.20 बजे श्री जनक सिंह पिता श्री पंचम सिंह निवासी मेहर जनपद पंचायत राहतगढ़ के खेत पर पहुंचने पर पाया गया कि उक्त कृषक के खेत में कूप खुदाई का कार्य पोकलेन मशीन द्वारा एवं मिटटी ढुलाई का कार्य ट्रेक्टर द्वारा किया जा रहा था। पोकलेन आपरेटर से पूछे जाने पर अपना नाम कमल यादव ( 9009810792 ) निवासी सगोरिया एवं पोकलेन के मालिक का नाम शरद पटैल निवासी बेगमगंज बताया।
कृषक जिसके खेत पर कूप खुदई का कार्य पोकलेन मशीन द्वारा किया जा रहा था उसने अपना नाम जनक सिंह पिता श्री पंचम सिंह निवासी मेहर जनपद पंचायत राहतगढ़ बताया एवं अवगत कराया कि मैं अपना कूप खुदाई का कार्य पोकलेन मशीन द्वारा करा रहा हूँ। जो किसी भी शासकीय योजना से स्वीकृत नहीं है। तत्पश्चात अंधेरे का लाभ उठाकर पोकलेन मशीन आपरेटर, अन्य ट्रेक्टर के चालक एवं उक्त कृषक मौका स्थल से भाग गये। सचिव श्री कुंजन सिंह एवं सरपंच पति श्री लगन सिंह लोधी से पूछे जाने पर बताया गया कि सभी स्वीकृत हितैषी कपिलधारा कूप के हितग्राहियों को अवगत करा दिया गया है कि कोई भी कूप खुदाई कार्य मशीन द्वारा नहीं किया जावेगा एवं श्री जनक सिंह पिता श्री पंचम सिंह निवासी मेहर के कूप निर्माण हेतु उपयोग की जा रही पोकलेन मशीन के संबध में हमें कोई जानकारी नहीं है। दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया गया कि जिस स्थान पर कूप खुदाई का कार्य पोकलेन मशीन द्वारा किया जा रहा था। यह कूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित उप योजना हितैषी कपिलधारा योजना में श्री जनक सिंह पिता श्री पंचम सिंह निवास मैहर का स्वीकृत किया गया था। जिसका वर्ककोड क्रमांक 22012034512005 था एवं जिसकी तकनीकी स्वीकृति क्रं 1710006/2019-20/83334/टीएस दिनांक 06.12.2019 को राशि रूपये 234623 की श्री सुरेश प्रजापति सहायक यंत्री जनपद पंचायत राहतगढ़ द्वारा जारी की गई। जिसमें मजदूरी पर राशि रूपये 97778  एवं सामग्री पर राशि रूपये 136680  व्यय किया जाना था। सहायक यंत्री की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.12.2019 को प्रशासकीय स्वीकृति क्र 1710006/2019-20/83334/टीएस जारी की गई थी। श्री जनक सिंह पिता श्री पंचम सिंह निवासी मेहर के स्वीकृत हितैषी कपिलधारा कूप में दिनांक 01.05.2020 से 07.05.2020 तक 16 श्रमिकों के 78 मानव दिवस हेतु राशि रूपये 14820 ध् – मस्टर रोल , दिनांक 08.05.2020 से 14.05.2020 तक 07 श्रमिकों के 35 मानव दिवस हेतु राशि रूपये 6650 मस्टर रोल, एवं दिनांक 15.05.2020 से 21.05.2020 तक 07 श्रमिकों के 12 मानव दिवस हेतु राशि रूपये 2280 मस्टर रोल जारी किये गये। इस प्रकार कुल 03 मस्टर रोल राशि रूपये 23750 के जारी किये जा चुके थे एवं उक्त कूप प्रगतिरत दर्शाया जा रहा था। मौका स्थल पर पोकलेन मशीन द्वारा खुदाई कार्य किया जा रहा था। पोकलेन मशीन के परिवहन हेतु ट्राला क्रमांक एमपी 09 एचई 6423 एवं मिट्टी ढुलाई हेतु ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 15 एए 0369, ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 15 एबी 1891 एवं अन्य ट्रेक्टर (नम्बर अपठनीय) पाया गया। मौका स्थल पर उपस्थित सचिव श्री कुंजन सिंह, सरपंच पति श्री लगन सिंह लोधी, आरक्षक श्री दीपक सोनी, एएसआई श्री सत्येन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी श्री उदय गौतम, तकनीकी विशेषज्ञ श्री जय गुप्ता एवं मौका स्थल पर उपस्थित ग्राम निवासी श्री विनोद, श्री प्रीतम, श्री अभिषेक, श्री गोलू ठाकुर, श्री भगवान सिंह लोधी आदि के हस्ताक्षर कराया जाकर पंचनामा तैयार किया गया। कार्यालयीन पत्र कमांक 2427 दिनांक 25.03.2020 द्वारा श्री गुंजन सिह ठाकुर सचिव मेहर जनपद पंचायत राहतगढ को कुप खुदाई कार्य पोकलेन मशीन से किये जाने, फर्जी मस्टर रोल जनरेट करने का दोषी मानकर निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत राहतगढ़ रहेगा।
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