अपंजीकृत एवं अवैध अशासकीय संस्थाओं की जांच हेतु कलेक्टर ने किया जिला एवं अनुभाग स्तर पर समिति का गठन

(कटनी)   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन, 2021) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत 0-18 वर्ष की आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्याक्त, घर से भागे हुये, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी में लिप्त, शोषण का शिकार और सड़क पर रहने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करने वाली समस्त अशासकीय संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं करवाती है तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।  उक्त के संबंध में कटनी जिला अंतर्गत कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा अपंजीकृत एवं अवैध अशासकीय संस्थाओं की जांच करने हेतु जिले एवं अनुभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया है।

जिले स्तर की समिति में अपर कलेक्टर अध्यक्ष, एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लीड बैंक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सदस्य हैं। इसी प्रकार अनुभाग स्तर पर समिति के अध्यक्ष अनुभाग अधिकारी (राजस्व) एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य होंगे। कटनी जिला अंतर्गत चार संस्था आसरा बाल गृह कटनी, आशा किरण बाल गृह कटनी, लिटिल स्टार बालिका गृह हिरवारा, किलकारी शिशु गृह कटनी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हैं।

अतः इनके अतिरिक्त जरूरतमंद बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्याक्त, घर से भागे हुये, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी में लिप्त, शोषण का शिकार और सड़क पर रहने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करने वाली अशासकीय संस्था जो अनाधिकृत रूप से संचालित है, इसकी जानकारी यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला कटनी के मोबाइल नम्बर-9424762973, 9630981671 में दूरभाष या व्हाटसेप के माध्यम से प्रदाय की जाती है, उक्त व्यक्ति के नाम, पता संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जावेगी और जानकारी सत्य पायी जाने की स्थिति में जानकारी प्रदाय की जाने वाले व्यक्ति को 5000/- रूपये का नगद पुरस्कार प्रदाय किया जावेगा।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें