मास्क नहीं लगाने पर अधिकारियों ने लगाया 6 लोगों पर जुर्माना
कलेक्ट्रेट की टीम ने घंटाघर से झण्डा बाजार तक किया भ्रमण
कटनी – कोरोना वायरस संकमण की रोकथाम के लिये बचाव से संबंधित सावधानियों, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेन्सिंग को कानूनन रुप से अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक दण्ड के प्रावधान भी किये गये हैं। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार आमजन को नियमों का पालन कराने और स्थिति का जायजा लेने निकली कलेक्ट्रेट की टीम ने डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी और संघमित्रा गौतम के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर निगम कटनी क्षेत्र के घंटाघर, गोल बाजार, झण्डा बाजार का निरीक्षण भ्रमण किया।
बाजार क्षेत्र में बिना मास्क लगाये बैठे दुकानदारों, उनके ग्राहकों तथा रास्ते में बिना मास्क के मिले व्यक्तियों को समझाईश देकर मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाये 6 व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। जिसमें 5 व्यक्तियों से 100-100 रुपये तथा 1 व्यक्ति से 50 रुपये का जुर्माना वसूल कर समझाईश दी गई। इस टीम में जिला प्रबंधक ई-गवर्नेन्स सोसाईटी सौरभ नामदेव, होमगार्ड, खाद्य विभाग, नगर निगम की टीमें भी शामिल रहीं। डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी ने बताया कि बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाईडलाईन एवं सावधानियों का पालन, सोशल डिस्टेन्सिंग के पालन तथा जनजागरुकता के लिये प्रतिदिन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में टीम भ्रमण करेगी।


