आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने पर चावल मालिक अरविन्द सविता और वाहन चालक लाखन सिंह पाल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

(मुरैना)  मुखबिर की सूचना के आधार पर टोल बैरियर मुरैना के पास एक आयसर गाडी क्रमांक एमपी-07-जीए-5601 की जाँच करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाला चावल पाया गया। मौके पर वाहन चालक व चावल मालिक कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये पाये। वाहन में सौ प्लास्टिक की बोरी में 50 क्विंटल चावल पाया गया। गुणवत्ता सर्वेयर से जाँच कराने पर चावल फोर्टिफाइड पाया गया। वाहन को मय चावल के जप्त किया। जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये बताई गई है। कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने पर चावल मालिक अरविन्द सविता और वाहन चालक लाखन सिंह पाल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।

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