फोर्टिफाईड चावल का अवैध रूप से परिवहन करने पर चावल मालिक और वाहन चालक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

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(मुरैना) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले फोर्टिफाईड चावल का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर विगत दिवस थाना प्रभारी थाना बागचीनी तहसील जौरा द्वारा चावल से भरा हुआ मिनी ट्रक एमपी-06-जीए-3179 को पकड़ा गया। अनुविभागीय अधिकारी जौरा श्री प्रदीप तोमर के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जौरा श्री ब्रजपाल गुर्जर द्वारा जांच की गई, जिसमें चावल फोर्टिफाईड पाये जाने व संबंधित वाहन चालक व चावल मालिक द्वारा कोई बैध दस्तावेज उपलब्ध न कराने के कारण चावल मालिक व वाहन चालक के बिरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क़ी धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। 85 क्विंटल चावल सहित वाहन को जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख 35 हजार रुपये है।

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