पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विशेष उपलब्धियाँ
मंत्री श्री पटेल ने योजनाओं में प्रगति की जानकारी साझा की
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल के लिये बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्ति युक्त करने का अनुरोध किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद हुआ है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने एवं तीन वर्ष पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायत में भी किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार किया है। रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिये गये है। जिसमें ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन प्रपत्र का स्वीकारकर्ता सरपंच को बनाया गया है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
