मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत उद्योग और व्यवसाय के लिए मिलेगा 50 लाख तक का ऋण

(कटनी) जिले के बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कटनी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित की जा रही है। जिसमें समस्त आवेदक पात्रता अनुसार आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खुदरा व्यवसाय एवं सेवा व्यवसाय हेतु 50 हजार रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक की और उद्योग (विनिर्माण) हेतु 50 हजार रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक की औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जा सकेंगी। योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों को वितरित ऋण के सबंध में 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही योजनान्तर्गत ऋण ग्रारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय होती है।पात्रता एवं शर्ते  मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। साथ ही ऐसे युवा जो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण  हों एवं उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो एवं वार्षिक आय 12 लाख से कम हो, आवेदन कर सकते हैं।  इच्छुक युवा परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, बैंक पासबुक, कोटेशन, पेनकार्ड आदि समस्त दस्तावेजों के साथ एमपी ऑनलाइन से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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