पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त –

( मुरैना )

पेट्रोल एवं डीजल के व्यापार के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 जुलाई 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 को समाप्त किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण निरसन आदेश 2020 जारी किया गया है जिसके फलस्वरूप पेट्रोल एवं डीजल के व्यापार के लिये अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह गई है।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें