प्रतिबंधात्‍मक आदेश के उल्‍लंघन पर अवैध नलकूप उत्‍खननकर्ताओं पर रीठी थाना में दर्ज हुई एफआईआर

(कटनी) कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी द्वारा जिले को जल अभावग्रस्‍त घोषित कर नवीन नलकूप (बोर) खनन पर लगाये गये प्रतिबंध का उल्‍लंघन करने के मामले में रीठी थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को जब्त किया गया है और उनके चालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।जिला ‘पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र’ घोषित  उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी द्वारा 25 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत पूरे कटनी जिले को 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ‘पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

इस अवधि में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के नए निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।देर रात दी गई दबिश, मौके से गाड़ियां जब्त  प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार, 19 मई की रात लगभग 11:30 बजे रीठी तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया को सूचना मिली थी कि ग्राम पटौहा (पटवारी हल्का नंबर 31) की भूमि खसरा नंबर 615 पर अवैध और प्रतिबंधित नलकूप खनन का कार्य हो रहा है।

सूचना मिलते ही तहसीलदार, हल्का पटवारी प्रीतेश गुप्ता और ग्राम कोटवार रवि कुमार बेन के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर बोरिंग मशीन क्रमांक एमपी-19-एचए-4519 और बोरिंग कम्प्रेशन मशीन क्रमांक एमपी-31-जीए-0165 द्वारा अवैध रूप से खनन करते हुए पाया गया। जिसके बाद टीम द्वारा अवैध बोरिंग का कार्य तत्काल रुकवाया गया।वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी  प्रशासनिक दल द्वारा जब मशीनों के चालकों से नलकूप खनन के संबंध में वैध अनुमति या शासकीय दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई भी कागजात पेश करने में असमर्थ रहे।

इसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर दोनों वाहनों को तत्काल जब्त कर रीठी थाना परिसर में खड़ा कराया गया और थाना पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों की पहचान प्रमोद कोल (निवासी मानिकपुर जिला सतना एवं अनरथ सिंह लोधी (निवासी किशनगढ़ जिला छतरपुर) के रूप में हुई। जबकि वाहनों का मालिक ब्रह्मदत्त पटेल (निवासी पुरैनी, कटनी) बताया जा रहा है।वाहन मालिक की दलीलें खारिज मामले की जांच के दौरान वाहन मालिक ब्रह्मदत्त पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

श्री पटेल ने अपने लिखित जवाब में दावा किया कि उनके वाहनों को खसरा नंबर 160 में वैध अनुमति के तहत काम पूरा करने के बाद वापस लौटते समय केवल भोजन करने के लिए खसरा नंबर 615 पर खड़ा किया गया था और वहाँ कोई खनन कार्य नहीं हो रहा था। हालांकि, राजस्व विभाग और तहसीलदार की मौके की जांच रिपोर्ट व पंचनामे में साफ तौर पर वाहनों को खनन करते हुए पाया गया था। वाहन मालिक श्री पटेल का जवाब संतोषप्रद न होने के कारण एसडीएम कटनी श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने इसे अस्‍वीकार कर दिया।दर्ज हुई एफआईआर एसडीएम श्री चतुर्वेदी के निर्देश और जांच रिपोर्ट के आधार पर रीठी थाने में वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223(b) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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