अब सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना

राज्य शासन के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे ने आज एक आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने का प्रावधान कर दिया है।
आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थल में थूकने वाले व्यक्ति से अर्थदंड की वसूली के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।  राज्य शासन ने कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है।  यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इस वैश्विक बीमारी के मद्देनजर राज्य शासन ने नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है।

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