जब्तशुदा खाद की लगभग साढ़े तीन हजार बोरी जिले के किसानों को बेचने के लिये मुक्त

(ग्वालियर) जब्तशुदा रासायनिक खाद जिले के किसानों को वितरित करने के लिए मुक्त कर दिया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले के न्यायालय ने किसान हित को ध्यान में रखकर इस आशय का निर्णय पारित किया है।
ज्ञात हो बीते रोज जिला प्रशासन एवं किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग की संयुक्त टीम ने रायरू फार्म क्षेत्र में अवैध रूप से जिले से बाहर ले जाई जा रही खाद की 84 बोरियां जब्त की थीं। खाद की यह बोरी रायरू फार्म स्थित रोहित व मोहित जैन की दुकान से भेजी गई थी। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने इन बोरियों को जब्त करने के साथ-साथ रोहित व मोहित जैन की दुकान पर रखी खाद की लगभग साढ़े तीन हजार बोरियां भी जब्त कर ली गई थीं।
किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में इस आशय का आग्रह किया था कि वर्तमान में रबी मौसम के लिये किसानों की खाद की विशेष जरूरत है। इसलिए जब्त किए गए खाद को जिले के किसानों को उपलब्ध कराने के लिये मुक्त कर दिया जाए। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले ने विधिवत सुनवाई करने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जब्तशुदा खाद को मुक्त कर जिले के किसानों को बेचने की छूट दे दी है।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें