शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी
( इन्दौर )
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले के सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यालयों के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी आदेश के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना कोविड-19 से संबंधित कार्यों हेतु लगाई गई है वे निरंतर रूप से अपने पूर्ववत कोविड-19 से संबंधित कार्यों का संपादन करेंगे।
