नियम विरूद्ध तरीके से दौड रहीं यात्री बसों के विरूद्ध शनिवार को भी की गई कार्यवाही पर 2 लाख से अधिक का लगा जुर्माना

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आर.टी. द्वारा की गई जिले की 14 यात्री बसों की जांच

88 हजार 742 रूपये का जुर्माना अधिरोपित

(कटनी)   कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला अंतर्गत संचालित 14 यात्री बसों की जांच की गई। जांच के दौरान बसों के बीमा, परमिट, फिटनेस, लायसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित ओव्हरलोडिंग आदि से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिसमें अभिलेखीय कमियां पाये जाने पर  संबंधित वाहनों के विरूद्ध मोटर यान कर एवं समन शुल्क के रूप में कुल 88 हजार 742 रूपये का जुर्माना किया गया।

            अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान यात्री बस क्रमांक यू.पी. 65 ए.आर 9898 के वाहन संचालक से मौके पर 54 हजार 233 रूपये मोटर यान कर एवं यात्री बस क्रमांक एम.पी 34 पी 8611 के वाहन संचालक से 19 हजार 519 रूपये मोटर यान कर के रूप में जमा कराया गया। इसी तरह  कार्यवाही के दौरान मोटरयान शुल्क के रूप में कुल 73 हजार 742 रूपये तथा समन शुल्क के रूप में 15 हजार रूपये जमा कराये गए।

             क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि शनिवार को कार्यवाही के दौरान कुल 14 बसों की जांच की गई। कलेक्टर श्री प्रसाद ने बसों के अभिलेखों और फिटनेस से संबंधित बसों की जांच की कार्यवाही जिले मे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए है। शनिवार को की गई कार्यवाही के दौरान परिवहन कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

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