नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत खारिज कर भेजा जेल –
( खरगौन )
नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोलू पिता मंशाराम निवासी ग्राम काटाफोड़ जिला देवास की विशेष न्यायाधीश बड़वाह ने जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 5 दिसंबर 2019 को ग्राम बामनपुरी में फरियादिया की नाबालिग लड़की सुबह कुछ काम के लिए बाहर गई थी, जो काफी देर तक वापस घर नहीं लौटी। फरियादिया ने लड़की को गांव में आसपास व अपने रिश्तेदारों को यहां तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फरियादिया ने इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना बड़वाह पर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा 9 दिसंबर 2019 को आरोपी गोलू पिता मंशाराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडि़ता को दस्तयाब कर उसके बयान लिए गए। इस दौरान पीडि़ता ने बताया कि आरोपी द्वारा उसे जबरदस्ती ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस बड़वाह द्वारा आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर न्यायालय बड़वाह में पेश किया, जहां आरोपी द्वारा जमानत के लिए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। यहां विशेष लोक अभियोजक बड़वाह चंपालाल मुजाल्दे द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए, जिस पर न्यायालय बड़वाह द्वारा आरोपी गोलू की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
