बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया सर्वे

(हरदा) जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये सोमवार को हंडिया के नर्मदा घाट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे कर उपस्थित नागरिकों को समझाईश दी तथा उन्हें बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।

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