राजनगर अनुविभाग में खाद्य सामग्री के सशर्त विक्रय के निर्देश
छतरपुर :
अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजनगर स्वप्निल वानखेड़े ने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आदेश जारी कर लॉकडाउन अवधि के दौरान 17 मई 2020 तक अथवा आगामी आदेश तक चाय, समोसा, मिठाई और खाना की दुकान एवं रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए हैं, किन्तु दुकान/रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सामग्री का विक्रय सशर्त करना होगा, जिसके तहत प्रत्येक दुकानदार/रेस्टोरेंट संचालक चाय के लिए डिस्पोजल गिलास/कप का उपयोग करेंगे और उपयोग के बाद निस्तारण के लिए डस्टबिन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा दुकानदार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी दे सकेंगे अथवा सामग्री पैक करके ग्राहक को दुकान पर भी दे सकते हैं, लेकिन होम डिलीवरी अथवा पैकिंग के दौरान डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। ग्राहकों को बगैर मास्क के सामग्री खरीदी की पात्रता नहीं होगी। दुकानदार और कर्मचारियों को भी मास्क लगाना जरूरी है। मास्क के लिए कपड़े, गमछे और तौलिया का उपयोग भी किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एक-दूसरे व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।
एसडीएम ने दुकानदार और कर्मचारियों को समय-समय पर साबुन अथवा सेनेटाईजर से हाथ साफ कर उपभोक्ताओं को सेवा/सामग्री प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। साबुन, सेनेटाईजर और पानी की व्यवस्था दुकान संचालक करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
